वायरल चैट मामले में डिबाई कोतवाल सस्पेंड, मुकदमा भी दर्ज
पुलिस अधिकारियों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर गंभीर आरोप वाली व्हाट्सएप चैट के वायरल होने की गाज डिबाई इंस्पेक्टर पर गिरी...
पुलिस अधिकारियों पर ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर गंभीर आरोप वाली व्हाट्सएप चैट के वायरल होने की गाज डिबाई इंस्पेक्टर पर गिरी है। एसएसपी ने प्रारंभिक जांच के आधार पर इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस मामले में शहर कोतवाली में एसएसपी ने खुद ही आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। सोशल मीडिया पर 16 जुलाई को व्हाट्सएप चैट के दो स्क्रीन शॉट वायरल हुए थे। इन चैटिंग में डिबाई कोतवाल परशुराम के सीयूजी नंबर से किसी विभागीय व्यक्ति से बातचीत की जा रही थी। परशुराम के सीयूजी नंबर से एसएसपी और एक एडीजी पर पैसा लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग देने का आरोप लगाया गया था। डिबाई इंस्पेक्टर के सीयूजी नंबर से लिखा गया था कि डिबाई थाने का चार्ज भी बड़ी रकम देकर लिया गया।इस पूरे प्रकरण की जानकारी पर एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार के आदेश पर एसएसपी बुलंदशहर केबी सिंह ने कोतवाली नगर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही प्रारंभिक जांच के आधार पर डिबाई इंस्पेक्टर परशुराम को भी सस्पेंड कर दिया गया। ----अज्ञात आरोपी द्वारा पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने के लिए साइबर सिस्टम का प्रयोग किया गया है। मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। मामले की त्वरित जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण का खुलासा कर दिया जाएगा। कोतवाल को निलंबित कर दिया है। - केबी सिंह, एसएसपी----एसएसपी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआरबुलंदशहर। 16 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीन शॉट वायरल हुआ, जिसमें प्रभारी निरीक्षक डिबाई के सीयूजी नंबर 9454403157 के द्वारा चैटिंग होना दर्शाया गया है। इसमें मुझ पर एवं उच्चाधिकारियों पर गंभीर आरोप ट्रांसफर पोस्टिंग में धन लाभ अर्जित करने की बात अंकित की गई है। उक्त व्यक्ति द्वारा डिबाई कोतवाल के सीयूजी नंबर को साइबर सिस्टम के माध्यम से कपटपूर्वक एवं इलेक्ट्रानिक दस्तावेज के रूप में उसको प्रसारित कर यह अपराध किया गया है। इससे मेरी एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों की छवि को दुराशयपूर्वक धूमिल एवं अपमानित किया गया है। उक्त घटनाक्रम के संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें।इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमाभादंसं 1860 की धारा 170, 419,468,471,500 एवं 501 के अलावा सूचना प्रोद्योगिकी(संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 66सी, 66डी और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है।इस आधार पर सस्पेंड हुए डिबाई कोतवालइस तरह के तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिससे कि थाना प्रभारी डिबाई का मोबाइल नंबर चैट में प्रयोग किए जाने एवं भ्रामक व असत्य तथ्यों का उल्लेख पाए जाने, जो पुलिस की छवि के प्रतिकूल है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत होने के फलस्वरूप निलंबित किया गया है।एसएसपी की कार्यशैली को सराहावायरल चैट को लेकर मंगलवार को दिनभर तरह-तरह की चर्चा रही। पुलिस विभाग में अधिकांश लोगों ने घटना के पीछे गहरी साजिश करार दिया। पुलिस कार्यालय पहुंचे कई अधिवक्ताओं समेत अन्य लोगों ने एसएसपी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष राघव ने कहा कि वायरल चैट को पढ़ने से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूरा मामला किसी की शरारत है। ऐसे आरोपी का जल्द से जल्द पता लगाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।