चचेरी बहन से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

Jan 02, 2026 06:17 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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Bulandsehar News - अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले तौहीद को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पीड़िता गर्भवती हुई और बच्चे का जन्म भी हुआ। न्यायालय ने 80 प्रतिशत दंड राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया।

चचेरी बहन से दुष्कर्म में 10 साल की सजा

चचेरी बहन के साथ दुष्कर्म करने और उसे जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (संख्या-03) शिवानन्द के न्यायालय ने आरोपी तौहीद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने अवगत कराया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा ने दिसंबर 2023 रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें गया कि उसकी अनपढ़ बहन (18 वर्ष) के साथ गांव के ही तौहीद ने करीब चार-पांच माह पूर्व जंगल में अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।

लोकलाज के भय से पीड़िता ने यह बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने और गर्भवती होने की सूचना मिलने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। इस मामले में पुलिस ने 1 दिसंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बाद में युवती ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था। मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। वहीं, मामले में न्यायालय ने आरोपी का डीएनए बच्चे से मैच कराने के लिए कहा था। लेकिन, उसने न्यायालय द्वारा डीएनए परीक्षण के निर्देश का पालन करने से इनकार कर दिया था। वहीं, अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयाान व साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी पर लगाए गए अर्थदण्ड की कुल धनराशि में से 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा। यह राशि अपील अवधि के पश्चात या अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार देय होगी।

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