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गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद

गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैद

संक्षेप:

Bulandsehar News - गैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैदगैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल की कैदगैर इरादतन हत्या में दो अभियुक्तों को

Sep 09, 2025 07:25 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बुलंदशहर
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अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 शिवानंद ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसमें से एक अभियुक्त की आयु एवं अन्य वजहों के चलते उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है। दोनों अभियुक्तों पर 30-30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजीसी फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2018 में अरनियां क्षेत्र के गांव रोहिंदा में वादिनी मुकदमा रानी पत्नी रुस्तम के घर में घुसकर उसकी बहन जलीसा पर कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने की घटना को अंजाम दिया गया था।

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30 नवंबर 2018 को थाना पुलिस ने आरोपी अनीस उर्फ कालिया पुत्र सिलारू निवासी गांव रोहिंदा और सुधीर पुत्र रहीस निवासी गांव रोहिंदा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्त अनीस उर्फ कालिया और सुधीर को तीन-तीन साल की कैद एवं 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि अभियुक्त सुधीर को उसकी आयु, शील एवं पूर्ववृत के दृष्टिगत परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देते हु तीन साल की सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है।