रामपाल सिंह हत्याकांड में चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास
Bulandsehar News - खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव धराऊ में नवंबर 2022 में हुई हत्या के मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित के अनुसार, चाचा रामपाल सिंह को गांव के चार लोगों ने गोली...

खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के गांव धराऊ में नवंबवर 2022 में हुई ग्रामीण की हत्या के मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनपर अर्थदंड भी लगाया है। एडीजीसी क्रिमिनल संजीव कुमार और अरुण कुमार राघव ने बताया कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव धराऊ निवासी जितेंद्र ने बताया था कि 29 नवंबर 2022 को उनके चाचा रामपाल सिंह को गांव निवासी राजवीर सिंह उनके पुत्र नवीन, रविकांत उर्फ रवि व महेश ने उन्हें गोली मार दी थी। जिससे उनकी मौत हो गई। पीड़ित की शिकायत पर देहात पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। बुधवार को गवाह और सुबूतों के आधार पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा दिलीप कुमार सचान ने चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उनके ऊपर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया।
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