
25 साल पुराने लूट के मामले में अभियुक्त को 38 माह 13 दिन की कैद
Bulandsehar News - 25 साल पुराने लूट के मामले में अभियुक्त को 38 माह 13 दिन की कैद25 साल पुराने लूट के मामले में अभियुक्त को 38 माह 13 दिन की कैद25 साल पुराने लूट के माम
न्यायालय एसीजे/ एसडी-1 के न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने करीब 25 साल पहले शिकारपुर क्षेत्र में हुई लूट के मामले में अभियुक्त को 38 माह 13 दिन कैद की सजा सुनाई है। बागपत के रहने वाले अभियुक्त ने वर्ष 2000 में खुर्जा नगर क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम दिया था। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह और अभियोजक बबली तोमर ने बताया कि वर्ष 2000 में खुर्जा नगर के मोहल्ला सराय नसरूल्ला निवासी गुरुदयाल सिंह से रुपये लूटने की घटना हुई थी। 29 नवंबर 2000 को शिकारपुर कोतवाली में वादी पक्ष द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकारपुर पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी हरेंद्र पुत्र इलम सिंह निवासी गांव लदवाडी(बागपत) को गिरफ्तार कर चालान कर दिया और 7 मई 2001 को जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया।
इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही संपन्न कराई गई। न्यायालय एसीजे/ एसडी-1 के न्यायाधीश अंकुर चौधरी ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी हरेंद्र को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त हरेंद्र को 38 माह 13 दिन कैद की सजा सुनाई है।

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