
बुलंदशहर : दुग्ध प्लांट में करोड़ों की धोखाधड़ी में जमानत याचिका हुई खारिज
Bulandsehar News - बुलंदशहर के अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने मधुसूदन दुग्ध उत्पादन इकाई में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। दूध के वजन में हेराफेरी का मामला सामने आया था, जिसमें 2.25 करोड़ रुपये की चोरी की गई थी।
बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने मधुसूदन दुग्ध उत्पादन इकाई में करोड़ों की हेराफेरी के मामले में एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दुग्ध प्लांट में करीब 2.25 करोड़ रुपये के दूध की हेराफेरी की गई थी। इस मामले में खुर्जा देहात पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। गौरतलब है कि थाना खुर्जा देहात क्षेत्र स्थित क्रीमी फूड लिमिटेड दुग्ध उत्पादन कंपनी के मधुसूदन प्लांट में करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया था। जनवरी 2025 में कंपनी के प्रबंधक लखन लाल शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि दूध के कैंटर के वजन तौलने के लिए लगाए गए एक धर्मकांटा गांव धमरावली निवासी प्रेम कुमार शर्मा ऑपरेटर था।

24 जनवरी को बुलंदशहर के स्याना रोड स्थित ज्योति डेयरी का कैंटर का धर्मकांटा पर वजन मापा गया। ऑपरेटर प्रेम कुमार शर्मा ने कैंटर की पर्ची 25,505 किलोग्राम की बनाई। धर्मकांटा पर तैनात दूसरे ऑपरेटर ने शक होने पर कैंटर का पुन: वजन लिया तो वह 18,705 किलोग्राम आया। इससे चोरी पकड़ी गई। जांच में बीते कुछ माह के दौरान ज्योति डेयरी के मालिक ओम प्रकाश सिंह और उसके पुत्र महेंद्र सिंह निवासी गांव सुरजावली बालका ने अपने टैंकर ड्राइवर भूपेंद्र सिंह एवं मधुसूदन कंपनी के धर्म कांटे के ऑपरेटर प्रेम कुमार गौतम के साथ मिलकर करीब 2.25 करोड़ रुपये की चोरी किए जाने का खुलासा हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया। एक आरोपी ओमप्रकाश द्वारा जमानत याचिका दाखिल की गई। अपर सत्र न्यायाधीश दिलीप कुमार सचान ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर अपराध को संज्ञेय एवं गंभीर प्रकृत्ति का करार देते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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