गैरइरादतन हत्या में दो को पांच-पांच साल की सजा
Bulandsehar News - बुलंदशहर, संवाददाता। गैरइरादतन हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्

गैरइरादतन हत्या के एक मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा, केशवदेव शर्मा तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने अवगत कराया कि वर्ष 2020 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खत्रीवाड़ा निवासी राकेश पुत्र हरिपाल के पिता के साथ मोहनकुटी निवासी योगेश व रितिक पुत्रगण मुकेश ने मारपीट की थी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में 8 दिसंबर 2020 को कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर 1 मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। एडीजे/एफटीसी-03 न्यायालय, बुलंदशहर के न्यायाधीश शहजाद अली ने तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात तथा अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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