फर्जी बिल भेजने पर जुर्माना, वेतन से होगी वसूली
Bulandsehar News - फर्जी बिल भेजने पर जुर्माना, वेतन से होगी वसूलीफर्जी बिल भेजने पर जुर्माना, वेतन से होगी वसूलीफर्जी बिल भेजने पर जुर्माना, वेतन से होगी वसूलीफर्जी बिल

तहसील बुलंदशहर के गांव निजामपुर निवासी हरस्वरूप शर्मा ने आयोग में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके आवास पर घरेलू विद्युत कनेक्शन लगा है, जिसका मासिक बिल सामान्यतः 600 रुपये के आसपास आता था। 24 सितंबर 2024 को अधिशासी अभियंता द्वारा मीटर बदलवाया गया, जिसके बाद 30 सितंबर 2024 को 22,310 रुपये का बिल भेज दिया गया। शिकायत करने पर विभाग ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया और 49,986 रुपये बकाया दर्शाते हुए वसूली का दबाव बनाया। पीड़ित के अनुसार विभागीय कर्मचारियों ने गलत बिल सुधारने के बजाय वसूली का दबाव बनाते हुए 52,225 रुपये का बिल जारी कर दिया। इससे उन्हें आर्थिक हानि के साथ मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी।
मामले की सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आयोग ने विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए 18 जनवरी 2025 के 47,718 रुपये तथा 16 फरवरी 2025 के 52,225 रुपये के बिल को निरस्त कर दिया। साथ ही विभाग को निर्देशित किया कि उपभोक्ता से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली न की जाए। आयोग ने अधिशासी अभियंता व अवर अभियंता को आदेशित किया कि 30 दिन के भीतर उपभोक्ता को 20,000 रुपये आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 10,000 रुपये वाद व्यय अदा करें। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह राशि कर्मचारियों के वेतन से वसूली जाएगी। इसके अतिरिक्त आयोग ने प्रबंध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने की गई कार्रवाई से न्यायालय को भी अवगत कराने को कहा है।
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