महिला से दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैद
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय संख्या-01) शिवानन्द ने वर्ष 2020 को बीबी नगर क्षेत्र में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) चंद्रभान एवं मनुराज सिंह ने बताया कि घटना 30 जुलाई 2020 की है। बीबीनगर क्षेत्र के एक गांव निवासी 55 वर्षीय महिला शाम करीब 9 बजे घर के पास खेत से आवारा पशुओं को भगाने गई थी। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, तो महिला खेत में बदहवास हालत में मिली।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी मोनू और उसके साथियों ने उसे जबरन सड़क से खींचकर खेत में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर ढकौली पुल के पास से आरोपी मोनू पुत्र कलुआ निवासी ग्राम सेहरा को गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध .315 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया था कि उसने यह असलहा किसी राहगीर से खरीदा था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी मोनू को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त मोनू को 10 साल की कैद व 6 हजार रुपए अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।
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