महिला को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैद
Bulandsehar News - महिला को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैदमहिला को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म में अभियुक्त को 10 साल की कैदमहिला को बहला-

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 के शिवानंद ने वर्ष 2024 में अरनियां क्षेत्र की महिला को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने न्यायालय में ब्लैंक सीडी भेजने को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को विवेचक के खिलाफ एक सप्ताह में जांच कर आख्या भेजने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अरनियां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि 5 अप्रैल 2024 को उसकी पत्नी को गांव का ही आरोपी जंगलिया पुत्र पोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
8 अप्रैल को आरोपी उसकी पत्नी को अरनियां में बदहवास हालत में छोड़ दिया। उसकी पत्नी ने बताया कि आरोपी उसे अपने साथ दिल्ली ले गया, जहां उसे एक कमरे में रखकर कई बार दुष्कर्म किया गया। उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अरनियां पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी जंगलिया को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 10 साल कैद और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना योगेश कुमार द्वारा की गई थी। विवेचक द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र के साथ विवेचना से संबंधित एक सीडी दाखिल की गई, जिसे चलाकर देखने पर उसके ब्लैंक होने का पता चला। ऐसे में विवेचक द्वारा न्यायालय को धोखा एवं गुमराह करने का प्रयास किया गया। न्यायाधीश ने एसएसपी को विवेचक के खिलाफ जांच कर एक सप्ताह के अंदर आख्या देने का भी आदेश दिया है।

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