Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़बिजनौरWife and Lover Sentenced to Life Imprisonment for Kidnapping and Murder in Bijnor

अपहरण-हत्या के मामले में पत्नी उसके प्रेमी को उम्रकैद

बिजनौर में अवैध संबंधों के चलते पति के अपहरण और हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मृतक पवन का शव अब तक बरामद...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरTue, 13 Aug 2024 05:42 PM
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बिजनौर। अवैध संबंधों में पति का अपहरण कर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मृतक पवन का आज तक शव नहीं मिला है। दोनों आरोपियों ने अपहरण के बाद हत्या की बात कबूल की थी। एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि नूरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गुनिया खेड़ा निवासी मनोज कुमार पुत्र कृपाल सिंह ने अपने भाई पवन सिंह की गुमशुदगी दर्ज कराई। इसमें बताया था कि उसका भाई 28 जनवरी 2016 को गाजियाबाद इंटरव्यू देने गया था, लेकिन वह रास्ते से लापता हो गया था। मनोज को एक सप्ताह बाद जानकारी मिली कि पवन 30 जनवरी 2016 को एक परिचित सोनू उर्फ सोविंद्र पुत्र जितेंद्र सिंह ग्राम अलिया थाना असमौली जिला संभल के साथ देखा गया था। मनोज कुमार ने संदेह पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की जांच में पवन की पत्नी प्रतिभा का नाम भी सामने आया था। जांच आगे बढ़ी तो प्रतिभा और सोनू उर्फ सोविंद्र के बीच अवैध संबंधों का पता चला। इसी के चलते पहले प्रतिभा और सोनू ने पवन सिंह का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद की थी। मंगलवार को अपर जिला जज प्रकाश चंद्र शुक्ला ने अपहरण और हत्या में प्रतिभा और उसके प्रेमी सोनू को उम्रकैद की सजा सुनाई।

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