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दिव्यांग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

थाना कोतवाली इलाके के गांव नंगौला माजरा हैदरनगर में हुई दिव्यांग की हत्या के मामले में दोषी को जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की...

दिव्यांग की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास
हिन्दुस्तान टीम,हापुड़Mon, 04 Jul 2022 10:55 PM
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थाना कोतवाली इलाके के गांव नंगौला माजरा हैदरनगर में हुई दिव्यांग की हत्या के मामले में दोषी को जिला एंव सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया।

जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्णकांत गुप्ता ने बताया कि 10 अप्रैल 2019 को कोतवाली में तहरीर देते हुए प्रेम सिंह निवासी नंगौला माजरा हैदरनगर ने बताया कि उसका दिव्यांग भाई टुक्कीराम परिवार के साथ घर पर मौजूद था। जिसको 9 अप्रैल को गांव का ही सोरन घर से बुलाकर ले गया था। आरोपी सोरेन द्वारा दिव्यांग टुक्कीराम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। उसका शव ईख के खेत में पड़ा मिला। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सोरेन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पीड़ित ने बताया था कि उसके भाई टुक्कीराम के सोरेन पर 70-80 हजार रुपये उधार थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अभी तक जेल में बंद है। ये मामला जिला एंव सत्र न्यायधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी की अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अदालत ने मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी सोरेन को हत्या का दोषी माना। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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