महिला से छेड़छाड़ के मामले में दरोगा निलंबित, जांच जारी
बिजनौर में पानप दास समाधि परिसर के प्रकरण में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में दरोगा निलंबित कर दिया गया है। महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया था। जांच में दरोगा दोषी पाए जाने पर एसपी ने कार्रवाई की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की निष्पक्ष जांच की गई।

बिजनौर, संवाददाता। पानप दास समाधि परिसर प्रकरण में हुए विवाद के बाद आरोपी दरोगा पर गाज गिर गई है। दारोगा पर महिला से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। घटना को लेकर महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन ने पीड़िता के सीओ कार्यालय में बयान दर्ज कराए थे। जांच में दोषी पाए जाने पर एसपी ने दरोगा को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि 5 मई को रात्रि कस्बा इंचार्ज ब्रह्मपाल गिरी और समाधि स्थल पर रहने वाले एक परिवार के बीच मारपीट हो गई थी। मामले में महिला ने दरोगा पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद घटनास्थल पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। घटना के बाद पुलिस ने महिला के पति व देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। प्रकरण में बीते रविवार को महिला आयोग सदस्य संगीता जैन पीड़िता व उनके अधिवक्ता के साथ सीओ कार्यालय पहुंचीं थीं। उन्होंने सीओ कार्यालय में पीड़िता के बयान दर्ज कराए थे। पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई थी। सीओ की रिपोर्ट के आधार पर जांच में दरोगा के दोषी पाए जाने पर एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की है.
वर्जन..
पूरे प्रकरण की गई निष्पक्ष जांच
पीड़ित महिला के बयान दर्ज कर आधार पर मामले की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज के तथ्यों की जांच में दरोगा दोषी पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने निलंबन की कार्रवाई की।
-अभय कुमार पांडेय, सीओ, धामपुर
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