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मारपीट और एससी-एसटी में अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा

न्यायालय स्पेशन एससी-एसटी एक्ट ने मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया...

मारपीट और एससी-एसटी में अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा
Newswrapहिन्दुस्तान टीम,बिजनौरSat, 21 Jan 2023 11:06 PM
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न्यायालय स्पेशन एससी-एसटी एक्ट ने मारपीट व एससी-एसटी एक्ट के मामले में दो अभियुक्तों को एक-एक वर्ष कठोर कारावास व दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया हैं।

एसपी के निर्देश पर लूट, हत्या, एससी-एसटी एक्ट, महिला संबंधी अपराध में प्रभारी पैरवी के निर्देश दिए हैं। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि अभियुक्त जगदीश पचौरी पुत्र छीतरलाल पचौरी व उसकी पत्नी मिथलेश निवासीगण थाना व कस्बा मांठ व हाल निवासी गलखा मंदिर चंद्रभानपुर किशोर थाना मंडावर को न्यायालय स्पेशन एससी-एसटी एक्ट ने शनिवार को मारपीट व एससी-एसटी एक्ट में दोषी मानते हुए एक-एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई हैं। दोनों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया हैं। अर्थदंड नही देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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