फैसलाः छोटे सिंह हत्याकांड में दो भाइयों को उम्रकैद
Bijnor News - बिजनौर में दो साल पहले खेत में काम कर रहे बाप-बेटे पर हुए हमले में छोटे सिंह की हत्या और पुत्र शिवकुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में नगीना अदालत ने दो भाइयों को दोषी पाया। उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई और 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।

बिजनौर। करीब दो साल पहले नगीना देहात क्षेत्र में खेत में काम कर रहे बाप-बेटे पर हमला कर छोटे सिंह की हत्या व पुत्र शिवकुमार पर जानलेवा हमला करने के मामले में नगीना अदालत के अपर जिला जज अनुपम सिंह ने गांव के दो सगे भाइयों को हत्या का दोषी पाकर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी क्षितिज अग्रवाल ने बताया कि नगीना देहात क्षेत्र के अजूपूरा रानी उर्फ नया गांव निवासी किरण पत्नी शिवकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 25 फरवरी 2024 को वह अपने पति शिव कुमार ससुर छोटे सिंह के साथ अपने खेत पर काम कर रहे थे।
तभी गांव के रमेश के दो लड़के अमर सिंह और नरपाल, देवेंद्र पुत्र कोमल और कर्मेंद्र पुत्र ओमपाल हाथों में लाठी डंडे और लोहे का सब्बल लेकर खेतों पर पहुंचे। खेतों पर काम कर रहे छोटे सिंह पर सब्बल से हमला कर दिया। किरण के पति शिव कुमार अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ा तो आरोपियों ने शिवकुमार पर भी जानलेवा हमला कर उसे घायल कर दिया। पास के खेतों में काम कर रहे लोगों को आता देख भुगत लेने की धमकी देकर आरोपी जंगल की ओर भाग गए। इस घटना में छोटे सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना से अगले दिन आरोपी अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि मृतक छोटे सिंह के लड़के शिवकुमार के आरोपी अमर सिंह की पत्नी रूपा से अवैध संबंध थे। आरोपी ने रूपा और शिव कुमार को संबंध बनाते हुए रंगेहाथों पकड़ा था। आरोपी ने अपनी पत्नी रूपा को डांटा-डपटा और रूपा की शिकायत उसके परिजनों से की थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर रूपा ने घटना से 7 महीने पहले आत्महत्या कर ली। आरोपी ने यह बताया कि वह तभी से घुट-घुटकर जी रहा था। मृतक छोटे सिंह ने भी आरोपी के बारे में अपशब्द कहकर उसका मजाक उड़ाया था। तभी से आरोपी बदला लेने की फिराक में था। मौका मिलते ही आरोपी ने घटना को अंजाम दे डाला।पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार नहर के किनारे खड़े पेड़ के पास से बरामद कराया और उन्हें जेल भेज दिया। इस घटना में दो अन्य आरोपियों को क्लीन चिट देकर दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। लोक अभियोजक ने मामले से जुड़े 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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