गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की 41.52 लाख की संपत्ति कुर्क
अफजलगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की 41.52 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर की गई। कुर्क की गई संपत्तियों में सलीम, शाहरूख, मकसूद और भूरा के अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां शामिल हैं।

अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अफजलगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपियों की करीब 41.52 लाख रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई।
गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
एसपी अभिषेक झा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में थाना शेरकोट पर दर्ज गैंगस्टर एक्ट से जुड़े चार आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को चिह्नित कर कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार, मोहल्ला हकीमान, कस्बा एवं थाना शेरकोट निवासी सलीम पुत्र अब्दुल समी की लगभग 15.65 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई। इसके अलावा ग्राम मनव्वरपुर सैद उर्फ मोहम्मदाबाद निवासी शाहरूख पुत्र अकबर उर्फ सत्तार अहमद की करीब 15.79 लाख रुपये, मकसूद पुत्र मकबूल की लगभग 7.33 लाख रुपये तथा भूरा उर्फ समीर अहमद पुत्र चिंगू उर्फ इंतजार अहमद की करीब 2.74 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति को भी जब्त किया गया।
कुल कुर्क की गई संपत्ति
चारों आरोपियों की कुल कुर्क की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य 41 लाख 52 हजार 265 रुपये से अधिक बताया गया है। पुलिस ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत मामले में विवेचना के दौरान आरोपियों द्वारा अवैध साधनों से अर्जित संपत्तियों का विवरण संकलित किया गया था। सीओ अफजलगढ़ आलोक कुमार का कहना है कि अपराध के जरिए अर्जित संपत्तियों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि संगठित अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
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