किशोरी से अश्लील इशारे पर कबाड़ी को छह साल की कैद
Bijnor News - पॉक्सो कोर्ट की विशेष जज कल्पना पांडे ने नूरपुर के शहजाद को किशोरी से अश्लील इशारे करने के मामले में छह वर्ष की सजा सुनाई। आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट ने एक माह में निर्णय सुनाया।

पॉक्सो कोर्ट की विशेष जज कल्पना पांडे ने किशोरी से अश्लील इशारे करने के मामले में नूरपुर के शहजाद को दोषी पाकर छह वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक भालेंद्र राठौर ने बताया कि चांदपुर क्षेत्र की एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि उसका पति काफी समय से बीमार है। जिस कारण महिला को घर और जंगल का काम करना पड़ता है। 15 नवंबर 2025 को महिला अपने पुत्र के साथ जंगल गई हुई थी। घर पर उसकी 14 वर्षीय लड़की अकेली थी। दोपहर बाद कबाड़ की फेरी करने वाला व्यक्ति उसके घर में कबाड़ की खरीदारी करने के बहाने से उसके घर और घेर में घुस आया।
जिसे देखकर पीड़िता डर कर ऊपर के कमरे में चली गई और उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब पीड़िता ने दरवाजा खोल कर देखा तो आरोपी कबाड़ी घेर में खड़ा हुआ था और लड़की को गंदे गंदे इशारे कर रहा था। यह सारी घटना घेर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आरोपी शहजाद पुत्र शफीक मोहल्ला शहीद नगर नूरपुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने चार्जशीट के बाद आरोप तय कर मात्र एक माह के अंदर ही अपना जजमेंट सुन कर दोषी को दंडित किया।
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