
जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष की सजा
संक्षेप: Bijnor News - कोर्ट संख्या एक के अपर जनपद न्यायाधीश ने मंडावली के कालू को जानलेवा हमले का दोषी पाया और उसे 5 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। पीड़ित संजीव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 मार्च 2013 को उसे गांव के चार लोगों ने...
कोर्ट संख्या एक के अपर जनपद न्यायाधीश राम अवतार यादव ने मंडावली के संजीव और गंगाराम पर जानलेवा हमला करने के मामले में गांव के ही कालू को दोषी पाकर उसे 5 वर्ष की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी कालू पर सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी जितेंद्रपाल सिंह ने बताया कि थाना मंडावली के संजीव पुत्र गंगाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि 28 मार्च 2013 को वह अपने घर के पास बैठा था। उसी के गांव के बबलू, आसाराम, इंदल सिंह और कालू ने उसे गालियां देकर लाठी डंडों से मारपीट कर घायल कर दिया।

चोटिल की आवाज सुनकर उसका पिता गंगाराम और भाई आए तो आरोपियों ने उन्हें भी मारा पीटा। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर हमले में प्रयुक्त डंडा बरामद कर चार लोगों के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी कालू पुत्र तेजपाल उर्फ नेमपाल मंडावली गैर हाजिर हो गया। अदालत ने कालू के विरुद्ध वारंट जारी करते हुए अन्य तीन आरोपियों की फाइल कालू से अलग कर दी। गौरतलब हो कि इस मामले के तीन आरोपी बबलू, आसाराम, इन्दल सिंह पहले से ही अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या 2 से दंडित किया जा चुके हैं।

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