फैसलाः युवती के अपहरण-हत्या में दोषी को उम्रकैद
Bijnor News - बिजनौर में करीब साढ़े छह साल पहले 18 वर्षीय युवती का अपहरण कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने योगेश को उम्रकैद की सजा सुनाई। युवती का अपहरण 16 सितंबर 2019 को हुआ था, और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी हत्या की बात कबूल करवाई। कोर्ट ने दोषी पर दो लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

बिजनौर। करीब साढ़े छह साल पहले नजीबाबाद में 18 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसका गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को जंगल में छिपाने के मामले में कोर्ट संख्या 7 के अपर जिला जज अशोक भारतेंदु ने नजीबाबाद के योगेश को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी योगेश पर दो लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान ने बताया कि नजीबाबाद क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि 16 सितंबर 2019 को उसकी 18 वर्षीय लड़की नजीबाबाद के एक कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी और शाम तक घर नहीं लौटी।
पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी लड़की को ग्राम मड़का नजीबाबाद का योगेश पुत्र वीरेंद्र सिंह बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है। कोटद्वार रोड पर एक पेट्रोल पंप पर लगे कैमरे में उसकी पुत्री आरोपी की बाइक पर बैठी नजर आई है। पुलिस ने तफ़्तीश करते हुए बाइक सवार आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने युवती का अपहरण कर उसकी गला दबाकर हत्या करने और उसके शव को कोटद्वार स्थित दुर्गा मंदिर के पास जंगल में छुपाने की बात कबूल की।मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक ने मामले से जुड़े दस गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए सोमवार को अपना फैसला सुनते हुए 24 वर्षीय योगेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी योगेश को जेल भेज दिया।
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