कारोबारी तालिब बंधुओं की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर
Bijnor News - बिजनौर की सीजेएम अदालत ने तालिब बंधुओं को पूर्व सांसद भारतेन्द्र विवाद मामले में गुरुवार को 5 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड दी है। रिमांड की अवधि सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाने का प्रयास करेगी।

बिजनौर। सीजेएम नरेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित कारोबारी तालिब बंधुओं व पूर्व सांसद भारतेन्द्र विवाद मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तालिब बंधुओं की गुरूवार (आज) को पांच घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। अदालत के आदेश के अनुसार रिमांड की अवधि गुरुवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है। गौरतलब हो कि एक अप्रैल को चांदपुर चुंगी पर आरा मशीन की जांच के दौरान पूर्व सांसद भारतेन्द्र सिंह व उनके समर्थकों पर हमले के आरोप में नामजद कारोबारी तालिब बंधुओं को पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया था।
अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आरोपी तीनों भाइयों तालिब, खालिद व आबिद को जेल भेज दिया था। विवेचक शहर कोतवाल ने कोर्ट के आदेश पर जेल में जाकर तीनों भाईयों के बयान दर्ज किए थे।बुधवार को सुनवाई के दौरान सीजेएम नरेंद्र कुमार की अदालत ने कारोबारी तालिब बंधुओं व पूर्व सांसद भारतेन्द्र विवाद में गुरूवार (आज) को पांच घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस कारोबारी तालिब बंधुओं से पुलिस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पुलिस इस रिमांड के जरिए घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाने व संभावित अन्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट करने का प्रयास करेगी। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया जाएगा।
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