Court Acquits Swami Omvesh and Supporters in Roadblock Case सपा विधायक स्वामी ओमवेश और समर्थक कोर्ट से दोषमुक्त , Bijnor Hindi News - Hindustan
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सपा विधायक स्वामी ओमवेश और समर्थक कोर्ट से दोषमुक्त

Bijnor News - सिविल जज शांतनु त्यागी ने स्वामी ओमवेश और उनके चार समर्थकों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। उन पर 14 अक्टूबर 2021 को चांदपुर रोड पर सड़क जाम करने और धारा 144 का उल्लंघन करने का आरोप था। अदालत...

Newswrap हिन्दुस्तान, बिजनौरSat, 24 May 2025 03:16 AM
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सपा विधायक स्वामी ओमवेश और समर्थक कोर्ट से दोषमुक्त

सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट नंबर 3 के विशेष न्यायाधीश शांतनु त्यागी की अदालत में चल रहे विधायक स्वामी ओमवेश में उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमे में ओमवेश और उनके चार समर्थक नाजिम, पूर्व प्रधान लव कुमार, मोहम्मद इस्लाम, मौ. आमिर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। बता दें कि 14 अक्टूबर 2021 को स्वामी उमेश उनके 50 से 60 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सड़क जाम करने व धारा 144 का उल्लंघन करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि स्वामी ओमवेश के नेतृत्व में सपा के रईस उर्फ रिशु, शाहरुख, इमरान, अकरम, कफिल, शानू, नगर अध्यक्ष नाजिम, गोयली के पूर्व प्रधान मोहम्मद इस्लाम, पूर्व प्रधान बास्टा लव कुमार, युनुस टाल वाले, मोहम्मद आमिर सिद्दीकी व चौधरी समरपाल व 50-60 अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर चांदपुर रोड पर एलआईसी कार्यालय के पास रास्ता जाम कर दिया था।

दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं। आम जनमानस को काफी परेशानी हुई थी। बावजूद इसके स्वामी ओमवेश व उनके समर्थकों ने बात नहीं सुनी, इससे धारा 144 का भी उल्लंघन हुआ था। अदालत में सुनवाई के दौरान स्वामी ओमवेश व उनके चार कार्यकर्ता ही अदालत में पेश हुए। बाकी लोगों के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर उनकी फाइल अलग कर उनका विचारण किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कई गवाह पेश किए गए, जिनके साक्ष्य में संदेह प्रकट हुआ। शुक्रवार को मामले में सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने साक्ष्य के अभाव में स्वामी ओमवेश व उनके चार समर्थकों पर लगे आरोपों से उन्हें दोषमुक्त कर दिया।

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