
20 साल पूर्व हुई हत्या में दो आरोपी दोषमुक्त
Bijnor News - बिजनौर में 20 साल पहले जमीन के विवाद में भाई की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी भाई और पड़ोसी को दोषमुक्त कर दिया। मृतक संजीव कुमार की पत्नी ने हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इससे कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया।
बिजनौर। शहर कोतवाली के गांव स्वाहेडी में 20 साल पहले जमीन के विवाद के चलते भाई की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी भाई और पड़ोसी को दोषमुक्त कर दिया। इस घटना के तीसरे आरोपी की मुकदमे के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अपर जिला जज राम अवतार यादव ने फैसल सुनाया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज ढाका ने बताया कि मृतक संजीव कुमार की पत्नी योगेश देवी ने अदालत के आदेश पर कोतवाली बिजनौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसका पति पुलिस विभाग बछरायूं जिला जेपी नगर में फॉलोअर के पद पर तैनात था। जनवरी 2005 में छुट्टी खत्म होने पर वह पत्नी योगेश देवी को उसके मायके अगरा बिजनौर में छोड़कर ड्यूटी पर चला गया।
मृतक की पत्नी योगेश देवी ने आरोप लगाया कि किसी व्यक्ति ने पति का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी है। उसका शव गांव के जंगल में कुएं से बरामद हुआ था। मृतक की पत्नी ने मृतक के भाई मनोज कुमार व भारत और पड़ोसी धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में पुलिस ने मृतक के भाइयों व एक अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत को आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इसी आधार पर कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए मनोज और धर्मेंद्र को बरी कर दिया। वहीं मुकदमे की सुनवाई के दौरान भारत की मौत हो गई थी।

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