
निर्वाचन नामावलियों का करें गहन अध्ययन , 6 फरवरी तक करें आपत्ति
Bijnor News - बिजनौर में कलक्ट्रेट के महात्मा विदुर सभागार में निर्वाचन नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 6 जनवरी को मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया जाएगा।
बिजनौर। कलक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों एवं सर्विस वोटर्स का आलेख्य प्रकाशन तथा एमएलसी नामावलियों के अंतिम प्रकाशन से संबंधित राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ डीएम ने बैठक की। जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन नामावलियों का गहन अध्ययन करें। मंगलवार को जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन किया जा चुका है।
जिसका अवलोकन किया जाना है। आह्वान किया कि उनको उपलब्ध कराई जा रही निर्वाचन नामावलियों का गहन अध्ययन कर ले और यदि कोई दावे या आपत्ति करनी है तो निर्धारित समय 6 फरवरी तक उसको संबंधित ईआरओ को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि उसका निस्तारण किया जा सके। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी (मंगलवार) को जनपद स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय (तहसील) में संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, प्रत्येक पदाभिहित स्थलों (मतदान केन्द्र) एवं मतदेय स्थलों पर सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारियों एवं बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। उक्त स्थलों पर आलेख्य मतदाता सूची जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगी। उन्होंने जनसामान्य का आह्वान किया कि वे आलेख्य प्रकाशन दिवस छह जनवरी को प्रकाशित होने वाले वाली आलेख्य मतदाता सूची का अवलोकन उक्त स्थलों पर कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां दिनांक 6 जनवरी से 6 फरवरी तक प्राप्त की जाएंगी तथा उनका निस्तारण 27 फरवरी तक किये जाने के लिए आयोग द्वारा समय-सीमा निर्धारित की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा 04 अर्ह तिथियां निर्धारित की गई है। अत: दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की उपरोक्त अवधि के दौरान यदि कोई मतदाता 01 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के अतिरिक्त 01 अप्रैल, 2026, 01 जुलाई, 2026 व 01 अक्टूबर, 2026 को अर्ह हो रहे हैं, तो ऐसे मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6 के साथ अनुलग्नक-4) भरकर संबंधित बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास जमा कर सकता है। निर्वाचक नामावली की किसी प्रविष्टि में संशोधन करने मतदाता फोटो पहचान पत्र के प्रतिस्थापन दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन करने निवास परिवर्तन हो जाने के संबंध में फार्म-8 एवं घोषणा पत्र भरकर सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है। मौके पर अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व/उप जिला निर्वाचन अधिकारी वान्या सिंह, भाजपा से धीर सिंह, समाजवादी पार्टी से अखलाक उर्फ पप्पू बहुजन समाज पार्टी से मुहम्मद सिद्दीक मौजूद थे।

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