भ्रमित करने वाले उर्वरकों की बिक्री पर होगी कार्रवाई: जसवीर सिंह
जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि शासन ने भ्रामक नाम वाले उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है। जिले के सभी विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि अगर प्रतिबंधित उर्वरक बेचे गए तो कार्रवाई...
जनपद के समस्त थोक एवं फुटकर विक्रेता ब्रांडेड उर्वरकों के स्थान पर उनसे मिलते जुलते नाम वाले उर्वरकों को नहीं बेच सकेंगे। शासन द्वारा भ्रामक नाम वाले उर्वरको की बिक्री पर रोक लगाई गई है। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया का कहना है कि जिले में भ्रमित करने वाले उर्वरकों की बिक्री पर शासन से रोक लग गई है। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया ने बताया कि शासन के आदेश पर ब्रांडेड के स्थान पर उनसे मिलते जुलते नाम वाले उर्वरक विके्रता नहीं बेच सकेंगे। शासन के निर्देश पर फास्फेटिक उर्वरकों जैसे जैविक डीएपी, बायो डीएपी, आर्गेनिक डीएपी, डीएपी(ड्यूरेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट), डीएपी (डबल एक्शन पवार) की बिक्री प्रतिबंधित की गई है। इसे लेकर जिले के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को अवगत करा दिया गया है। इसके पश्चात भी यदि इस तरह के भ्रमित करने वाले उर्वरकों की बिक्री होने की जानकारी मिलती है तो तो संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी हालत में विके्रताओं के खिलाफ गाज गिरना तय है। जिला कृषि अधिकारी जसवीर सिंह तेवतिया का कहना है कि शासन के आदेश पर फॉस्फेटिक उर्वरक जैसे जैविक डीएपी, बायो डीएपी, आर्गेनिक डीएपी और डीएपी के विकल्प के रूप में बनाए गए भ्रामक नामों वाले उर्वरकों की बिक्री अवैध मानी जाएगी। इसकी बिक्री पर विके्रताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी।
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