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नगीना में उपद्रव के 36 आरोपियों को मिली जमानत

नगीना में उपद्रव के आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की थ्योरी कोर्ट में टिक नहीं पाई। न तो कोई फायर ऑर्म ही बरामद हुआ और न ही फायरिंग होने के संबंध में कोई साक्ष्य पुलिस कोर्ट में उपलब्ध करा...

नगीना में उपद्रव के 36 आरोपियों को मिली जमानत
हिन्दुस्तान टीम,बिजनौरWed, 29 Jan 2020 09:55 PM
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नगीना में उपद्रव के आरोपियों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की थ्योरी कोर्ट में टिक नहीं पाई। न तो कोई फायर ऑर्म ही बरामद हुआ और न ही फायरिंग होने के संबंध में कोई साक्ष्य पुलिस कोर्ट में उपलब्ध करा सकी। कोर्ट ने ऐसे में जमानत का पर्याप्त आधार मानते हुए इन 36 आरोपियों की जमानत स्वीकार कर ली।

आरोपी पक्ष के अधिवक्ता जकावत अहमद एडवोकेट के मुताबिक जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या एक में डाला गया था। आदेश में अपर सत्र न्यायाधीश संजीव पांडेय ने लिखा है, कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेख किया गया, कि भीड़ द्वारा सरकारी गाड़ी व प्राइवेट वाहन क्षतिग्रस्त किए गए एवं दुकानों में तोड़फोड़ की गई। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्राइवेट वाहनों व दुकानों में तोड़फोड़ से संबंधित कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया, कि उपरोक्त घटना में 13 पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन केस डायरी के साथ मेडिकल रिपोर्ट में इन पुलिसकर्मियों को साधारण प्रकृति की चोटें आई हैं, जिनमें एक चोट कटा हुआ घाव है तथा शेष चोटें नील हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भीड़ द्वारा पुलिस पर फायर करने का उल्लेख भी है, लेकिन किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं दिखाई गयी। केस डायरी के अनुसार घटनास्थल से 315 बोर के दो खोखे बरामद हुए हैं, लेकिन अभियोजन द्वारा ऐसा कोई प्रपत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट हो, कि भीड़ में से किस अभियुक्त द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। अभियोजन के अनुसार घटना में किसी भी पुलिसकर्मी अथवा अन्य व्यक्ति को गोली की चोट नहीं आई है। अभियोजन द्वारा किसी फायर आर्म की बरामदगी भी नहीं दिखाई गई है। मामले के गुणदोष पर कोई राय प्रकट किए बिना न्यायालय ने तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार माना। चालीस-चालीस हजार रुपये के व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि के दो दो प्रतिभू दाखिल करने पर शर्तों के अधीन जमानत मंजूर की गयी है।

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