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34 को झोलाछाप मानकर अंतिम चेतावनी, 3 दिन बाद होगी एफआईआर

सीएमओ दफ्तर के नोडल अफसर क्वैक्स ने निरीक्षण के दौरान बीते दो माह में 34 ऐसे लोगों को चिकित्सा अभ्यास करते पाया जो निरीक्षण के दौरान अपनी अहर्ता के कोई दस्तावेज नहीं दिखा...

34 को झोलाछाप मानकर अंतिम चेतावनी, 3 दिन बाद होगी एफआईआर
हिन्दुस्तान टीम,बिजनौरWed, 20 Jun 2018 10:02 PM
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सीएमओ दफ्तर के नोडल अफसर क्वैक्स ने निरीक्षण के दौरान बीते दो माह में 34 ऐसे लोगों को चिकित्सा अभ्यास करते पाया जो निरीक्षण के दौरान अपनी अहर्ता के कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए।

इन सभी को नोडल अफसर की ओर से अन्तिम चेतावनी नोटिस जारी किए गए हैं। तीन दिन के भीतर अपनी अहर्ता साबित न कर पाने पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।नोडल अफसर क्वैक्स एसीएमओ डॉ. एसके निगम के अनुसार पिछले दो माह में जिले के विभिन्न स्थानों पर शिकायतों के मद्देनजर निरीक्षण किया गया। इनमें 34 चिकित्सक ऐसे मिले जो चिकित्सा अभ्यास तो कर रहे थे, लेकिन ये अपना रजिस्ट्रेशन अथवा चिकित्सा अभ्यास के लिए अहर्ता सम्बंधी प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत कर पाए। इनमें लडापुरा बिजनौर निवासी डॉ. ब्रह्म सिंह, धूलिया मंदिर हल्दौर स्थित डॉ. राजीव शरण वर्मा, डॉ. सोनवीर सिंह टाटमोहरा, हल्दौर, डॉ. जागेश कुमार हल्दौर, डॉ. राजकुमार खेड़ा, हल्दौर, पुष्पेन्द्र सिंह सैनी गंज, डॉ. यश कुमार छाछरी मोड़, डॉ. गायत्री सिंह भवानीपुर तरकौला, डॉ. बिजेन्द्र मोहन स्योहारा रोड, नूरपुर, डॉ. कामिल चांदपुर तिराहा नूरपुर, डॉ. दीपक शेखपुरा, डॉ. शादाब अंसारी, मंडावली, डॉ. अनीता रानी, टीचर कालोनी, किरतपुर, डॉ. बबलू, बढ़ापुर, डॉ. माया, नन्दपुरा, डॉ. सुजीत कुमार, अकबराबाद, डॉ. जयन्त कुमार शर्मा, कोतवाली, डॉ. धीरेन्द्र कुमार, जाकरपुर, डॉ. हेमचंद राणा, टाट मोहरा हल्दौर, डॉ.सीमित सिंह, धामपुर, डॉ. सचिन, आदर्श इंटर कालेज, नूरपुर, डॉ. उज्जवल भारद्वाज, धामपुर, डॉ.संजय कन्नौजिया, जैतरा चुंगी, धामपुर, डॉ. दिनेश कुमार, नहटौर, डॉ. गौरव, बस स्टैंड सहसपुर, धामपुर, डॉ. शाजिया अकबाल, स्योहारा, डॉ. असलम, मोहल्ला मझोली, अफजलगढ़, डॉ. मोहम्मद रशीद, शेखान नहटौर, डॉ. अनिल, जोशियान नहटौर, डॉ. शकील रहमान, अफगानान नहटौर, डॉ. मनोज कुमार प्रजापति, नहटौर, डॉ. जेपी सिंह, निकट शीला टाकीज धामपुर, डॉ. रमेश चंद, अफगानान नहटौर तथा डॉ. कुलदीप सिंह, कब्रिस्तान के सामने धामपुर शामिल हैं। इन सभी को अंतिम नोटिस जारी कर 3 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान सीएमओ कार्यालय पहुंचकर अपनी अर्हता के प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इन्हें अवैध, अपंजीकृत एवं अनाधिकृत रूप से चिकित्सा अभ्यास करते हुए मानकर इनके खिलाफ इंडियन मेडिकल कौंसिल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी।

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