28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश किया जाएगा प्रदान: डीएम
डीएम रमाकांत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 रोग के फैलाव के दृष्टिगत कॉविड वायरस से ग्रस्त कर्मचारियों ,कर्मकारो जो कॉविड 19 से...

डीएम रमाकांत पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 रोग के फैलाव के दृष्टिगत कॉविड वायरस से ग्रस्त कर्मचारियों ,कर्मकारो जो कॉविड 19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हो और आइसोलेशन में हो को उनके नियोजक द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जाएगा।
डीएम ने बताया कि ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसी दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं कारखानों जो राज्य सरकार के आदेश से अस्थाई रूप से बंद है, के कर्मचारियों को ऐसी अस्थाई बंदी अवधि के लिए उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। डीएम रमाकांत पांडे ने शासनादेश के हवाले से समस्त दुकानो, वाणिज्य अधिष्ठान ओ एवं कारखानों के स्वामी, जहां 10 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हो को निर्देशित करते हुए कहा कि उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट और मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कॉविड 19 रोग के फैलाव एवं संक्रमण की परिस्थितियां गंभीर रूप धारण किए हुए हैं l जिसके कारण मजदूर अथवा कामगार अत्याधिक रूप से प्रभावित हैं। उन्होंने श्रम विभाग सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिए हैं।
