Hindi NewsUP Newsbig relief to primary teachers no action against them without explaination orders issued to all bsa s from directorate
यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, अब ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऐक्शन; सभी BSA को आदेश जारी

यूपी के प्राइमरी शिक्षकों को बड़ी राहत, अब ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऐक्शन; सभी BSA को आदेश जारी

संक्षेप:

बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मी इस विभागीय आदेश को अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। बेहद मामूली और छोटी-छोटी गलतियां जो नजरअंदाज किए जाने योग्य मानी जाती रही हैं, उसके लिए भी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को दण्डित करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। शिक्षक इस पर लगातार उद्वलित रहते थे।

Nov 19, 2025 03:28 pm ISTAjay Singh अजीत कुमार, लखनऊ
share Share
Follow Us on

UP Primary Teacher News: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को बिना स्पष्टीकरण लिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेसिक शिक्षा से जुड़े शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मी इस विभागीय आदेश को अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं। आमतौर पर बेहद मामूली और छोटी-छोटी गलतियां जो नजरअंदाज किए जाने योग्य मानी जाती रही हैं, उसके लिए भी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मियों को दण्डित करने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा था। शिक्षक और कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर लगातार उद्वलित रहते थे। उनकी मांग थी कि इस तरह की स्थिति पर रोक लगनी चाहिए।

मामूली गलतियों पर भी सजा

शिक्षक या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के 10-20 मिनट विलम्ब से विद्यालय पहुंचने या मध्यान्ह भोजन के मेन्यू में तकनीकी कारणों से कोई बदलाव होने जैसे छोटे-छोटे कारणों को आधार बनाकर बेसिक शिक्षा अधिकारी या खण्ड शिक्षा अधिकारी शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी का एक दिन का वेतन काटने से लेकर निलम्बन तक के आदेश जारी कर देते हैं। कई शिक्षकों का कहना था कि ऐसी स्थिति के चलते अनावश्यक डर बना रहा था। यह स्थिति पठन-पाठन के माहौल की दृष्टि से भी ठीक नहीं। छोटी-छोटी बात पर कार्रवाई के शिकार शिक्षकों को बहुत परेशान होना पड़ता था।

नियमावलियों का हवाला दिया

विभागीय आदेश में इस संदर्भ में अब तक जारी नियमावलियों का भी हवाला दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली-1973 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाए।

नियमों का पालन अनिवार्य

बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अपने आदेश में कहा है कि अब नियमावलियों का अनुपालन कड़ाई से करना अनिवार्य कर दिया गया है। जिस भी स्तर से इसकी अवहेलना की जाएगी, उनका उत्तरदायित्व तय किया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |