सीएम युवा स्वरोजगार योजना को करें आवेदन
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ज्ञानपुर, संवाददाता। शिक्षित बेरोजगार पुरुष-महिला को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने के निमित्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का संचालन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिले को लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। शिक्षित बेरोजगार ऐसे युवा जिनकी आयु 18-40 वर्ष हो और हाईस्कूल अथवा इसके समकक्ष योग्यता रखते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदक किसी भी सरकारी बैंक अथवा संस्था से डिफाल्टर घोषित नही होना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज ने बताया कि इस योजना के तहत विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख तक का ऋण बैंको के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
उद्यमी के परियोजना को देखते हुए ऋण कम ज्यादा हो सकता है। इस परियोजना में लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा जिसे उद्यम के दो वर्षों तक सफल संचालन के बाद अनुदान में परिवर्तित कर दिया जायेगा। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना के लागत का 10 प्रतिशत तथा एससी एसटी, ओबीसी व अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग अभ्यार्थियों के लिए पांच प्रतिशत अंशदान जमा करना होगा। यदि कोई आवेदक स्वरोजगार को अनुदान युक्त ऋण पूर्व में ही प्राप्त कर चुका है वह आवेदन नही कर सकता है।
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