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नाबालिग भगाने वाले को तीन वर्ष कारावास, अर्थदंड

भदोही। संवाददाता मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं से संबंधित अपराध में एक दोषी...

नाबालिग भगाने वाले को तीन वर्ष कारावास, अर्थदंड
हिन्दुस्तान टीम,भदोहीFri, 27 May 2022 05:21 PM
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भदोही। संवाददाता

मिशन शक्ति अभियान के तहत बालिकाओं से संबंधित अपराध में एक दोषी अभियुक्त को तीन वर्ष साधारण कारावास व अर्थदंड की सजा कोर्ट ने सुनाया है। आरोपित के ऊपर नाबालिग को बहंकाकर भगाने का आरोप था। इसी मामले में दंडनात्मक कार्रवाई की गई।

एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि वैज्ञानिक विवेचना अचूक साक्ष्य संकलन पुलिस एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप सजा से दंडित किया गया। कोइरौना थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति पर नाबालिग को बहंकाकर भगाने का आरोप था। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष कोर्ट ने अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फल स्वरुप तीन वर्ष साधारण कारावास व 25 सौ का अथदंड लगाया है। आरोपित की दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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