
मतदान केंद्रों के रेशनलाईजेशन पर डीएम ने की समीक्षा
Bhadoni News - ज्ञानपुर में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की तैयारियां तेज हो गई हैं। डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मतदान स्थलों की समीक्षा की। सभी अधिकारियों को 24 दिसंबर तक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया। मतदान स्थलों के चयन और परिवर्तनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
ज्ञानपुर, संवाददाता। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को डीएम शैलेश कुमार एवं एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने मतदान स्थलों का रेशनलाइजेशन की समीक्षा बैठक संबंधित अधिकारियों संग लिए। इसमें निर्देशित किए कि निर्धारित प्रारूप आठ बिंदु पर स्थलों का गहन निरीक्षण करते हुए 24 दिसंबर तक रिपोर्ट प्रत्येक दशा में संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराने को निर्देशित किए। चेताए कि इन कार्यों में किसी स्तर से लापरवाही की शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होना तय है। इस दौरान डीएम ने बताया कि मतदान केन्द्रों को स्थापित करने को उन स्थानों को सामान्यत: सम्मिलित किए जाएं जहां कि जनसभा लोकसभा के निर्वाचन में मतदान हो चुका हो।

विगत पंचायत सामान्य निर्वाचन में जो मतदान केन्द्र किए गए थे उन्हे सामान्यत बनाए रखा जाए। यदि अपरिहार्य परिस्थिति में किसी मतदान केन्द्र को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की जरूरत हो तो उसके औचित्य पर सम्यक विचारोपरान्त जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) का पूर्वामोदन प्राप्त करने के उपरान्त परिवर्तन किया जा सकता है। मतदान केन्द्र परिवर्तन निम्न कारणों से हो सकता है। परिसीमन से प्रभावित होने के कारण यदि भारत निर्वाचन द्वारा निर्धारित मतदान केन्द्रों में परिवर्तन हुआ हो, मतदान केन्द्र का भवन जर्जर या क्षतिग्रस्त हो गया हो, यदि दो विद्यालयों का सन्धिलियन हो गया तो ऐसी स्थिति में उनका नाम बदलना होगा। इसका विशेष ध्यान रखा जाए कि एक मकान एक परिवार के समस्त मतदाताओं के नाम एक ही मतदान स्थल पर रहे। किसी भी मतदान स्थल पर 900 से अधिक मतदाता न रखें, इससे अधिक मतदाता होने पर मतदाताओं को अन्य मतदान स्थल पर सम्बद्ध किया जाए। यह ध्यान रखे कि एक परिवार के मतदाता विभक्त न हो। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक मतदान केन्द्र/स्थल अवश्य स्थापित हो। भले ही उसमें मतदाताओं की संख्या 900 से कम हो। किसी मकान केन्द्र पर पांच से अधिक मतदान स्थल न बनाए जाएं। यदि किसी विशेष अपरिहार्य परिस्थिति में एक मतदान केन्द्र पर पांच से अधिक मतदान स्थल स्थापित किया जाना जरूरी हो तो वह संबंधित एसडीएम व सीओ से परामर्श कर भलीभांति यह सुनिश्चित कर लें कि शांति व्यवस्था बनी रहे। मतदान स्थल बनाने को कम से कम बीस वर्ग मीटर बड़ा कमरा होना चाहिए। जहां तक संभव हो उसमें दो दरवाजा हो, जिसमें एक अंदर जाने तथा दूसरा बाहर निकलने के लिए प्रयोग में लिया जाए। इस मौके पर सीडीओ बाल गोविंद शुक्ल, एडीएम कुंवर वीरेंद्र कुमार, डीपीआरओ संजय कुमार मिश्र, एसडीएम ज्ञानपुर भान सिंह समेत समस्त एसडीएम-सीओ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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