
पीएम फसल बीमा योजना में इंश्योरेंश कंपनी नामित
Bhadoni News - पीएम फसल बीमा योजना में इंश्योरेंश कंपनी नामित पीएम फसल बीमा योजना में इंश्योरेंश कंपनी नामित पीएम फसल बीमा योजना में इंश्योरेंश कंपनी नामित पीएम फसल
ज्ञानपुर, संवाददाता। शासन स्तर से संचालित पीएम फसल बीमा योजना को लेकर इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया जा चुका है। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में खरीफ एवं रबी मौसम में पीएम फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की कार्ययोजना जारी किया गया है। योजना को संचालित करने को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को नामित किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। योजना में रबी मौसम में फसल-गेंहू को 31 दिसम्बर फसल का बीमा कराने को निर्धारित है।

फसल की बुवाई न कर पाना, असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत में सुखाई हेतु रखी हुई फसल को ओलावृष्टि, चकवात, बेमौसम चकवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि ऋणी कृषक योजना में शामिल नही होना चाहते है तो ऐसी स्थिति में अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के सात दिन पहले तक योजनान्तर्गत प्रतिभागिता नही करने के सम्बन्ध में लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति (आईएफएससी कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।

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