हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गुरुवार को ब्लाक क्षेत्र के उमापुर गांव में प्रशासनिक अमला पहुंचा। इस दौरान अतिक्रमणकारियों को दो दिन का समय देते हुए खुद तालाब को मुक्त करने की हिदायत दी गई। चेताया कि ऐसा न होने पर प्रशासन अतिक्रमण हटवाएगा। साथ ही संबंधित पर केस दर्ज कराते हुए उससे जुर्माना भी वसूल किया जाएगा।
बता दें कि उक्त गांव निवासी शिवनाथ उपाध्याय ने तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया था। लेकिन सुनवाई न होने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने तालाब को माह के अंत तक अतिक्रमण मुक्त कराकर रिपोर्ट डीएम को भेजने का आदेश दिया। एसडीएम चंद्रशेखर ने बताया कि राजस्व कर्मियों के साथ गुरुवार को गांव पहुंच कर तालाब की पैमाइश कराई गई। अतिक्रमण करने वालों को दो दिन का समय देते हुए 27 सितंबर तक उसे हटाने को कहा गया है। ऐसा न होने पर प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर उसे खाली करा दिया जाएगा। कहा कि हाईकोर्ट ने 30 सितंबर तक तालाब को खाली कराकर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, उसका अनुपालन हर हाल में कराया जाएगा। इस मौके पर उनके साथ सीओ लेखराज सिंह, प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, राजस्व कर्मी व जवान मौजूद रहे। उधर, प्रशासनिक टीम के गांव में पहुंचने के बाद संबंधित में हड़कंप की स्थिति रही। बरसात के दिनों में मकान जमींदोज होने पर उनके सामने रहने की दिक्कतें आएंगी।