47 मामलों का निस्तारण, पांच लाख 93 हजार जुर्माना
47 मामलों का निस्तारण, पांच लाख 93 हजार जुर्माना निस्तारण, पांच लाख 93 हजार जुर्माना निस्तारण, पांच लाख 93 हजार जुर्माना
ज्ञानपुर, संवाददाता। खाद्य विभाग के 47 मामलों का निस्तारण करते हुए एडीएम एफआर की कोर्ट ने विभिन्न व्यापारियों पर पांच लाख 93 हजार जुर्माना लगाया है। एक माह के अंदर जुर्माना जमा नहीं हुआ तो दुकानदारों को आरसी जारी की जाएगी। वहीं, दूध संबंधित 14 मामलों का निस्तारण करते हुए एक लाख 60 हजार जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न जमा करने वाले कारोबारियों का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
सहायक आयुक्त शशि शेखर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 211 खाद्य पदार्थ का नमूना संकलित कर जांच को भेजा गया था। इन मामलों को लेकर एडीएम एफआर की कोर्ट ने कुल 44 मामलों का निस्तारण कर पांच लाख 93 हजार का जुर्माना लगा है। जबकि दूध के 14 मामलों का निस्तारण करते हुए एक लाख 60 हजार जुर्माना लगा है। एक माह के अंदर जुर्माना नहीं भरा गया तो दुकानदारों को आरसी जारी करते हुए खाद्य विभाग द्वारा जारी लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। जुर्माना जमा करने की नोटिस मिलते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। सहायक आयुक्त ने कहा कि हर दुकानदार ग्राहकों की सेहत का ख्याल करते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थ की बिक्री करें। दूषित खाद्य और पेय पदार्थों के बिक्री की शिकायत मिली तो मामले की जांच कर उचित कार्रवाई होना तय है।
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