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विस्फोटक अधिनियम में अभियुक्त अर्थदंड से दंडित

विस्फोटक अधिनियम में अभियुक्त अर्थदंड से दंडित

संक्षेप:

Bhadoni News - विस्फोटक अधिनियम में अभियुक्त अर्थदंड से दंडित विस्फोटक अधिनियम में अभियुक्त अर्थदंड से दंडित विस्फोटक अधिनियम में अभियुक्त अर्थदंड से दंडित विस्फोटक

Nov 21, 2025 10:05 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, भदोही
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भदोही, संवाददाता। पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन विशेष अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों को जिले की पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर न्यायालय से दंडित कराया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस और लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित एक अभियुक्त को 2500 अर्थदंड से दंडित किया गया। थाना गोपीगंज क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ के सुरक्षा संबंधित पर्याप्त संसाधन न होने व लाइसेंस की शर्तो का उलंघन करने के संबंध में थाने में अभियोग पंजीकृत हुआ था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक की माने तो विस्फोटक अधिनियम में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित विवेचना व साक्ष्य संकलन के उपरांत आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया था।

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जिले की पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर दोषियों को दंडित कराया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व एपीओ रमेश चन्द्र और पीओ ब्रह्ममूर्ति की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विस्फोटक पदार्थ के सुरक्षा सम्बन्धी पर्याप्त संसाधन न होने व लाइसेंस की शर्तो का उलंघन करने के संबंध में पंजीकृत अभियोग से सम्बंधित दोषी अभियुक्त प्रदीप कुमार गुप्ता निवासी महुआरी थाना गोपीगंज को अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम में जुर्म स्वीकृति के आधार पर 2500 अर्थदंड से दंडित किया गया।