
बहू के हत्यारे ससुर को आजीवन कारावास
Bhadoni News - भदोही में दहेज के लिए विवाहिता रुबीना को जलाकर मारने के मामले में न्यायालय ने दोषी ससुर को सश्रम आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। यह घटना 29 अगस्त 2019 को हुई थी, जब आरोपितों ने रुबीना को जिंदा जला दिया।
भदोही, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के मामले में सोमवार को फैसला आया। न्यायालय ने हत्या के दोषी ससुर को सश्रम आजीवन कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के डुडवां धर्मपुरी गांव निवासी मुनीर अहमद ने सुरियावां थाने में तहरीर दी थी। कहा था कि बेटी रुबीना की शादी पांच नवंबर 2017 को सुरियावां थाना क्षेत्र के मतेथू गांव निवासी असलम के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर आरोपितों द्वारा बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। इस बीच, 29 अगस्त 2019 को दहेज की मांग को लेकर बेटी को आरोपितों ने जिंदा जला दिया था।
मामले में पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 168/2019 धारा-498 (ए), 304 (बी) विकल्प में धारा 302, 504, एवं 506 भादवि तथा धारा 3/4 डीपी एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। प्रकरण की जांच करके साक्ष्यों को न्यायालय में पेश किया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग पैरवी कर रहे थे। न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुए धारा 498(ए) विकल्प 302,504,506 भादवि तथा 3/4 डीपी एक्ट में आरोप विरचित करते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण किया गया। कहा कि सोमवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दहेज हत्या के आरोपित ससुर सनौवर निवासी मतेथू को धारा 302 भादवि में आवीजन कारावास तथा 15 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 498 ए में दो साल कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा ना करने पर छह माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदण्ड की धनराशि में से वादी मुकदमा को पांच हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।

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