एसओ समेत पांच पर केस दर्ज करने का कोर्ट ने दिया आदेश
औराई थाना क्षेत्र के घोसिया स्टेट बैंक के पास मारपीट व जबरन गाड़ी में बैठाकर उठा ले जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने थानाध्यक्ष कछवां समेत पांच अज्ञात व्यक्तियों के...
औराई थाना क्षेत्र के घोसिया स्टेट बैंक के पास मारपीट व जबरन गाड़ी में बैठाकर उठा ले जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने थानाध्यक्ष कछवां समेत पांच अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज कर विवेचना किए जाने का आदेश थानाध्यक्ष औराई को दिया। भुक्तभोगी ने सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया था।
घोसिया बाजार निवासी पीडि़ता सरिता देवी पत्नी ज्ञानचंद्र जायसवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 156 (तीन) के तहत याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि गोपीगंज अस्पताल से इलाज कराकर सात सितंबर को घोसिया स्टेट बैंक के पास पहुंची थी। इस दौरान एसओ कछवां विजय प्रताप अन्य अज्ञात व्यक्तियों संग पहुंचे व मेरे पति ज्ञानचंद्र जायसवाल को अपशब्दों का प्रयोग करते हुए जबरन गाड़ी में बैठाने लगे। याचिकाकर्ती ने बीच-बचाव किया तो आरोपी उसे अपमानित करते हुए मारापीटा। चार पहिया वाहन में बैठाकर उसके पति को उठा ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। घटना की सूचना स्थानीय थाना समेत पुलिस अधीक्षक भदोही व मिर्जापुर और पुलिस उप महानिरीक्षक मिर्जापुर को डाक से दी गई। सुनवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। पीड़िता के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध पाते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकरन यादव की अदालत ने थानाध्यक्ष औराई को मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना किए जाने का आदेश दिया है।