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भदोही: हत्यारोपियों को उम्रकैद व अर्थदंड

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो की अदालत ने ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर हास्टल के समीप वर्ष 2008 में युवक हत्या के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार आरोपियों को उम्रकैद व...

भदोही: हत्यारोपियों को उम्रकैद व अर्थदंड
हिन्दुस्तान टीम,भदोहीMon, 29 Oct 2018 07:42 PM
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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो की अदालत ने ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर हास्टल के समीप वर्ष 2008 में युवक हत्या के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चार आरोपियों को उम्रकैद व दस-दस हजार रुपये से अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड न अदा करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने का निर्देश दिया है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता कड़ेदीन ने स्थानीय कोतवाली में सूचना दी थी कि प्रार्थी गांव का चौकीदार है। पता चला है कि उसके गांव के नहर पुलिया के दक्षिण एक शव पड़ा हुआ है। वहां जाकर देखा तो वास्तव में एक नव युवक का शव अंबेडकर हास्टल के उत्तर तरफ पड़ा हुआ था। उसके कान के ऊपर घाव था और रक्त के निशान भी थे। घटना की जानकारी होने पर काफी लोग जुट गए थे। प्रश्नगत प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई थी। दौरान विवेचना चंदन शर्मा हत्या के मामले में आरोपी शान बाबू उर्फ देहाती पुत्र अश्गर अली निवासी मुहल्लापुरी थाना कटरा कोतवाली शहर मिर्जापुर, नरसिंह यादव पुत्र सीताराम यादव निवासी मुहल्ला गऊ घाट त्रिमुहानी मिर्जापुर, कमलेश कुमार पंडा पुत्र परमानंद निवासी मुहल्ला बड़ी माता थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर व भानू प्रताप पुत्र राजमणि यादव निवासी वेदपुर थाना ज्ञानपुर के खिलाफ आपराधिक षड़यंत्र व हत्या के आरोप में चार्जशीट न्यायालय के समक्ष वास्ते विचारण दायर किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी उपरोक्त को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है।

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