ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तर प्रदेशभदोही: 18 से 21 वर्ष उम्र के लोगों को पंजीकृत करने का चलेगा अभियान: डीएम

भदोही: 18 से 21 वर्ष उम्र के लोगों को पंजीकृत करने का चलेगा अभियान: डीएम

भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में पहली बार बने निर्वाचक (मतदाता) पर फोकस करते हुए छूटे निर्वाचकों को पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। विशेष अभियान के तहत 18 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के...

भदोही: 18 से 21 वर्ष उम्र के लोगों को पंजीकृत करने का चलेगा अभियान: डीएम
Center,VaranasiFri, 02 Jun 2017 05:36 PM
ऐप पर पढ़ें

भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में पहली बार बने निर्वाचक (मतदाता) पर फोकस करते हुए छूटे निर्वाचकों को पंजीकृत करने के लिए विशेष अभियान चलाया है। विशेष अभियान के तहत 18 से 21 वर्ष तक के आयु वर्ग के युवाओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। यह बातें कलक्ट्रेट सभागर में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी विशाख जी ने कही। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलने वाला विशेष अभियान एक जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। अभियान में शामिल टीम के लोग घर-घर सर्वे कर 18 से 21 वर्ष तक के लोगों का पंजीयन करेंगे तथा फार्म नंबर छह को इकठ्ठा किए जाने एवं मृतक मतदाताओं के सत्यापन की कार्यवाही करेंगे। अभियान की विशेष तिथि नौ जुलाई तथा 23 जुलाई रविवार को होगी। डीएम ने कहा कि वर्ष 2011 में हुए जनगणना के मुताबिक 18-19 वर्ष आयु वर्ग की कुल जनसंख्या 79 हजार सात सौ 35 है, जबकि विधानसभा मतदाता सूची में उक्त आयु वर्ग की कुल पंजीकृत संख्या 15 हजार नौ सौ चार है। जिले का कोई भी 18 से 21 वर्ष की उम्र वाले युवक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित ना रह जाएं इस लिए निर्वाचन की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। डीएम ने बताया कि ईआरओ कार्यालय (तहसील) में प्रारुप छह प्रस्तुत किया जा सकता है। डाक द्वारा प्रारुप छह को भेजा जा सकता है। आयोग के एनवीएसपी पोर्टल में प्रारुप छह को आनलाइन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिले के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में खुले मतदाता पंजीकरण हेल्प डेस्क नामित कोआर्डिनेटर को प्रस्तुत किया जा सकता है। ग्राम में नियुक्त बीएलओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है। जिला स्तर पर मतदाताओं की सुविधा के लिए संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसका दूरभाष नंबर 05414-250371 है। डीएम ने कहा कि विशेष अभियान में मृत निर्वाचकों के नामों को मतदाता सूची से हटाने का काम बीएलओ द्वारा किया जाएगा। फार्म छह संबंधित व्यक्ति एक जनवरी वर्ष 2017 को 18 वर्ष आयु पूरी कर ली है और निर्वाचन में पंजीकृत नहीं है तो फार्म छह के साथ फोटो उपलब्ध कराएं ताकि नाम सम्मिलित कर उन्हें पहचान पत्र जारी किया जा सके।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें