ओबीसी आरक्षण शून्य होने पर विधायक ने विस में उठाया मुद्दा
Basti News - बस्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी पशु चिकित्साधिकारी भर्ती विज्ञापन

बस्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जारी पशु चिकित्साधिकारी भर्ती विज्ञापन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक भी पद आरक्षित नहीं होने का मामला अब गरमा गया है। कप्तानगंज विधायक कविन्द्र चौधरी ने इस गंभीर विषय को विधानसभा में प्रमुखता से उठाते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। विधायक द्वारा मुद्दा उठाए जाने के बाद शासन स्तर पर हड़कंप मच गया है। गौरतलब है कि विधायक कविन्द्र चौधरी ने नियम-51 के तहत सदन को अवगत कराया कि लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या डी-6/ई-1/2025 (22 दिसंबर 2025) के माध्यम से पशुधन विभाग में पशु चिकित्साधिकारी के 404 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं।
नियमानुसार, कुल पदों का 27 प्रतिशत यानी 109 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने चाहिए थे, लेकिन विज्ञापन में ओबीसी श्रेणी के लिए पदों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। कप्तानगंज के विधायक ने इसे उत्तर प्रदेश आरक्षण अधिनियम और संवैधानिक प्रावधानों का सीधा उल्लंघन करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पिछड़े वर्ग के हजारों मेधावी उम्मीदवारों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मांग किया कि रिक्तियों में नियमानुसार 27 फीसदी आरक्षण तत्काल लागू किया जाए। आरक्षण रोस्टर के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने सदन को आश्वस्त किया है कि सरकार सामाजिक न्याय के प्रति कटिबद्ध है। शासन ने इस विसंगति को लेकर विशेष जांच बैठा दी है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भर्ती प्रक्रिया की बारीकी से समीक्षा की जाए और त्रुटि पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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