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इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन व टैक्स छूट पर शासन ने बढ़ाया समय

Basti News - बस्ती में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में छूट को 2027 तक बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपये, चार पहिया पर 1 लाख रुपये और ई-बस पर 20...

Newswrap हिन्दुस्तान, बस्तीSun, 12 Oct 2025 11:50 AM
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इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन व टैक्स छूट पर शासन ने बढ़ाया समय

बस्ती, निज संवाददाता। जिले में परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी करने पर रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स छूट के साथ सब्सिडी शासन स्तर से दिया जा रहा है। आरटीओ प्रशासन फरीदउद्दीन ने बताया कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर रजिस्ट्रेशन शुल्क व रोड टैक्स पर 100 प्रतिशत की छूट दिया जा रहा है, जो 14 अक्तूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक खरीदे व पंजीकृत किए गए ईवी के लिए मान्य था। लेकिन शासन स्तर से इस अवधि को बढ़ाकर 13 अक्तूबर 2027 कर दिया है। यह छूट नीति की प्रभावी तिथि से शुरू होकर, जो वाहन उत्तर प्रदेश में निर्मित है, उसके लिए मान्य रहेगा।

इस योजना का लाभ वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सब्सिडी के लिए बेबसाइट www.upevsubsidy.in पर जाकर आवेदन करने पर लाभ दिए जाने की नीति बनाई गई है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन दो पहिया पर पांच हजार रुपये, चार पहिया पर एक लाख रुपये व ई-बस (गैर सरकारी) पर 20 लाख रुपये की सब्सिडी दिए जाने का प्राविधान किया गया है। यह योजना में लाभ लेने की तिथि 13 अक्तूबर 2025 तक शासन स्तर से किया गया था, लेकिन इस योजना का समय शासन ने बढ़ाकर 13 अक्तूबर 2027 तक कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत क्रय सब्सिडी किसी भी क्रेता को इस योजना के प्रभावी अवधि में एक ही बार योजना का लाभ दिया जाएगा। क्रय सब्सिडी प्रतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाएगा, जिसे क्रेता को डीलर से सत्यापन के बाद सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।

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