आरटीआई के तहत नहीं दी सूचना, बीडीओ के वेतन से होगी 25 हजार की कटौती
Basti News - उत्तर प्रदेश के बस्ती में, राज्य सूचना आयुक्त ने बीडीओ विनय कुमार द्विवेदी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना उन्हें बहादुरपुर में मांगी गई जानकारी न देने पर लगाया गया था, जिसमें सफाई कर्मियों की स्थानान्तरण और पे-रोल की जानकारी शामिल थी।

बस्ती, निज संवाददाता। राज्य सूचना आयुक्त ने बीडीओ हर्रैया विनय कुमार द्विवेदी पर सूचना नहीं देने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बीडीओ बहादुरपुर रहने के दौरान मांगी गई सूचना को नहीं देने पर लगाया गया। बीडीओ विनय कुमार द्विवेदी से मांगी गई सूचना में सफाई कर्मियों के स्थानान्तरण, प्रमाणित पे-रोल की प्रति और सफाई कर्मचारियों के नाम की जानकारी मांगी गई थी। इस मामले में सूचना नहीं देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगा दिया। बीडीओ ने दंड माफी का प्रार्थना-पत्र दिया। लेकिन सूचना आयुक्त ने कहा कि प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिपक्षी विनय कुमार द्विवेदी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी, विख बहादुरपुर जो इस समय हर्रैया में तैनात हैं, उनका दंड यथावत रहेगा।
अधिरोपित अर्थदण्ड 25 हजार रुपयास की एकमुस्त कटौती उनके वेतन से कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन, डीएम व सीटीओ बस्ती को भेजें।
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