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बिना पंजीकरण बालू, मोरंग व गिट्टी नहीं ढो सकेंगे वाहन

अवैध रूप से खनन सामग्रियों के परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए शासन-प्रशासन ने वाहनों के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब खनिज विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले वाहनों से ही बालू, मोरंग व गिट्टी का...

बिना पंजीकरण बालू, मोरंग व गिट्टी नहीं ढो सकेंगे वाहन
हिन्दुस्तान टीम,बस्तीFri, 26 Jul 2019 11:02 PM
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अवैध रूप से खनन सामग्रियों के परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए शासन-प्रशासन ने वाहनों के पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। अब खनिज विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले वाहनों से ही बालू, मोरंग व गिट्टी का परिवहन किया जा सकता है। पंजीकरण के साथ वाहन स्वामी का परिचय पत्र व पते का प्रूफ भी खनन अनुभाग में जमा करना होगा। यह व्यवस्था एक अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगी।

अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए एनजीटी और न्यायालय के निर्देशानुसार सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएम माला श्रीवास्तव ने बताया कि शासन से मिले निर्देश के क्रम में अब बालू, मोरंग व गिट्टी का परिवहन करने वाहनों का खनन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। mining.up.work121.com पर जाकर वाहन स्वामी अपने वाहन का पंजीकरण करेंगे। यह पंजीकरण एक बार होगा। पंजीकरण पूरा होने पर उसकी हार्डकापी प्रिंट करेंगे। इस पंजीयन के साथ वाहन स्वामी का परिचय पत्र और एड्रेस प्रूफ जमा करेंगे। खनन अधिकारी कार्यालय से इसकी प्राप्ति रसीद लेंगे।

डीएम माला श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि खनिज का परिवहन करने वाले वाहनों का अभियान चलाकर दो सप्ताह में पंजीकरण पूरा करावें। एआरटीओ और खनन अधिकारी संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को पूरा करें। यदि किसी वाहन स्वामी को विशेष जानकारी लेनी हो तो वह भूतत्व व खनिकर्म विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शासन के निर्देशानुसार एक अक्टूबर के बाद से बिना पंजीकरण वाले वाहन से खनिजों की ढुलाई करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पंजीकरण अभियान की जानकारी ट्रक यूनियन के मालिकों को भी देने का निर्देश डीएम ने दिया है।

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