Basti News: नगर पालिका के वारिसानों और संपत्ति खरीदारों को मिली बड़ी राहत

हिन्दुस्तान, बस्ती
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Basti News: बस्ती। निज संवाददाता नगर पालिका परिषद बस्ती में संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया अब

Basti News: नगर पालिका के वारिसानों और संपत्ति खरीदारों को मिली बड़ी राहत

Basti News: बस्ती। निज संवाददाता नगर पालिका परिषद बस्ती में संपत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया अब नई नियमावली के तहत की जाएगी। शासन की ओर से जारी गजट अधिसूचना लागू होने के बाद नगर पालिका ने नामांतरण के लिए नई शुल्क व्यवस्था प्रभावी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत पहले की तुलना में नामांतरण शुल्क में भारी कमी की गई है, जिससे संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही नामांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

नए नियमों की जानकारी

नगर पालिका प्रशासन के अनुसार अब संपत्ति का नामांतरण, नाम परिवर्तन अथवा अभिलेखों में संशोधन कराने के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। पहले लागू व्यवस्था में संपत्ति के मूल्य के आधार पर शुल्क काफी अधिक था, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ पड़ता था। नई नियमावली लागू होने के बाद अधिकांश श्रेणियों में शुल्क में काफी कमी की गई है। नई व्यवस्था के अनुसार वारिसानों को पांच लाख रुपये तक की संपत्ति अपने नाम दर्ज कराने के लिए अब केवल एक हजार रुपये शुल्क देना होगा, जबकि पहले इसके लिए पांच हजार रुपये तक शुल्क देना पड़ता था। इसी प्रकार 10 से 15 lakh रुपये तक की संपत्ति के नामांतरण पर पहले 80 हजार रुपये तक शुल्क लिया जाता था, जिसे घटाकर अब 5000 रुपये कर दिया गया है। एक करोड़ रुपये मूल्य तक की संपत्ति पर पहले 20 लाख रुपये तक देय शुल्क के स्थान पर अब अधिकतम 10 हजार रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं दो करोड़ रुपये तक की संपत्ति के नामांतरण पर चार लाख रुपये के बजाय अब 10 हजार रुपये शुल्क देना होगा। नगर पालिका परिषद में वर्तमान समय में करीब 20 हजार संपत्तियां दर्ज हैं।

आवश्यक दस्तावेज

नई व्यवस्था के तहत नामांतरण के लिए आवेदन करते समय आवेदक को रजिस्ट्रीकृत वसीयत अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वारिसान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवश्यक अभिलेखों के सत्यापन और निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद ही संपत्ति का नाम नगर पालिका के अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा। इस बाबत नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा ने बताया कि शासन की नई नियमावली लागू होने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले नामांतरण की प्रक्रिया में अधिक शुल्क होने के कारण लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब निर्धारित और सरल शुल्क व्यवस्था लागू होने से आम नागरिकों को सुविधा मिलेगी तथा संपत्तियों का नामांतरण पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जा सकेगा।

संपत्ति का मूल्य पूर्व का शुल्क वर्तमान का शुल्क

वरासत 2500 क्षेत्रफल के अनुसार 500 से 2500 के बीच

पांच लाख 5000 2000

10 लाख 10000 2000

15 लाख 18000 3000

20 लाख 24000 5000

40 लाख 56000 5000

50 लाख 80000 5000

80 लाख 144000 10000

एक करोड़ 200000 10000

दो करोड़ 400000 10000

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नामांतरण शुल्क में कितनी कमी की गई है?
नई व्यवस्था के तहत अधिकांश श्रेणियों में शुल्क में काफी कमी की गई है।
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