
एसआईआर में लापरवाही, बीएलओ पर हुआ केस
संक्षेप: Basti News - बस्ती, निज संवाददाता। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत लापरवाही बरतने वाली बीएलओ के
बस्ती, निज संवाददाता। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत लापरवाही बरतने वाली बीएलओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा खंड शिक्षा अधिकारी ने दर्ज कराया। मामला रुधौली विधानसभा क्षेत्र का है। महिला बीएलओ पर आरोप है कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने निर्धारित प्रपत्र तक प्राप्त नहीं किया। रुधौली पुलिस को दी तहरीर में खंड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कामिनी पुत्री अरविन्द कुमार पांडेय निवासी पकरी सोयम पोस्ट हनुमानगंज थाना रुधौली कंपोजिट विद्यालय सिसवारी मुगल में शिक्षामित्र हैं। उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2) के तहत विधानसभा 309 रुधौली के बूथ संख्या 426 संविलियन उ. प्रा. वि. सिसवारी मुगल के कक्ष संख्या दो का बीएलओ बनाया गया था।

उन्हें निर्वाचन नामावली के समस्त पुनरीक्षण का कार्य करना था। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2025-26 में कामिनी ने प्रशिक्षण में भाग लेकर मतदाता सूची प्राप्त कर लिया गया था। परन्तु इनके द्वारा गणना प्रपत्र नहीं प्राप्त किया जा रहा है। इस गणना प्रपत्र को मतदाताओ में वितरण नहीं किया जा रहा है। कामिनी का यह कृत्य अनुशासनहीनता का द्योतक है। उनके कार्य से प्रतीत होता है कि मतदाता सूची को दूषित रखना चाहते हैं। इसलिए कार्यालय निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 309 रुधौली एसडीएम भानपुर ने अपनी आख्या दी है। एसडीएम की आख्या के अनुसार कामिनी शिक्षामित्र संविलियन विद्यालय सिसवारी मुगल के विरूद्ध निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में जानबूझ कर लापरवाही व अनुशासनहीनता करने के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा एवं बीएनएस के विविध प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इस पर रुधौली पुलिस ने खंड शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर बीएलओ कामिनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है।

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