दुष्कर्मी व मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास

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Basti News - बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका के

दुष्कर्मी व मासूम के हत्यारे को आजीवन कारावास

बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार की अदालत ने आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या करके लाश छुपाने के मामले में मिथुन राजभर (24) को आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी।शासकीय अधिवक्ता अखिलेश दुबे ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि 18 फरवरी 2023 की घटना है। मेरे भतीजे की शादी थी। शाम के लगभग साढ़े पांच बजे घर के सभी पुरुष सदस्य बारात लेकर कैम्पियरगंज गोरखपुर गए हुए थे।

जब दूसरे दिन वह घर लौटकर आया तब पता चला कि उसकी आठ वर्षीय बेटी रात लगभग 10 बजे लापता हो गई है। घर की महिलाओं ने बताया कि बेटी रात में अन्य महिलाओं के साथ नाच गाना कर रही थी। मेरे दामाद रात लगभग एक बजे बारात से वापस आ गए थे। घरवालों के साथ दामाद भी बेटी को खोजने लगे। जब पीड़िता नहीं मिली तो घरवालों ने डॉयल-112 पर पुलिस को फोन किया। रातभर तलाशते रहे, दूसरे दिन गांव के बगल गड्ढा युक्त कीचड़ में बेटी की लाश मिली। गांव का मिथुन भी हम लोगों के साथ खोजने गया था और सबसे पहले मिथुन ने ही मेरी बेटी की लाश कीचड़ से निकालना शुरु किया। लाश निकालने के बाद एक प्रार्थना-पत्र लिखकर थाने पर अज्ञात में मुकदमा लिखवाया। विवेचना में मिथुन राजभर का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने दोनों पक्षो को सुनने के उपरांत साक्ष्य के आधार पर आरोपी मिथुन राजभर को दोषी मानते हुए दंडित किया है।

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