गैंगस्टर के आठ आरोपियों को आठ वर्ष की सजा
Basti News - बस्ती में विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आठ आरोपियों को आठ-आठ वर्ष कठोर कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यदि अर्थदंड नहीं चुकाया गया तो दो वर्ष की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। आरोपियों ने 2008 में सामूहिक हिंसा और हत्या की थी।

बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आठ आरोपियों को आठ-आठ वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। विशेष शाशकीय अधिवक्ता रामप्रकाश ने कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के थानाध्यक्ष विजय शंकर गिरि मय हमराही 15 मार्च 2009 भ्रमण में थे तभी कि संज्ञान में आया कि ग्राम पैड़ा निवासी खलीलुल्लाह गैंग लीडर एक गैंग चलाता है। उसके गैंग के सदस्य खलीबुल्लाह, बैतुल्लाह, हबीबुल्लाह , समीउल्लाह, बसीउल्लाह, अब्दुल गफ्फार, रहमतुल्लाह निवासी ग्राम पैड़ा तथा ग्राम खम्मा के सरफुद्दीन आदि है।
उक्त खलीलुल्लाह अपने गैंग के सदस्यों के साथ तथा अकेले स्वयं के लिए नाजायज आर्थिक, भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस गैंग ने 30 दिसम्बर 2008 को ग्राम पैड़ा में सामूहिक हिंसा व हिंसा का प्रदर्शन करते हुए मोहम्मद मुस्तफा की हत्या कर दी। घरों का खपरैल तोड़ डाला जिसके कारण आम जनता में दहशत आतंक व्याप्त हो गया। गैंग के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज है और न्यायालय में विचाराधीन है।
लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


