
गांजा रखने के पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष का कारावास
Basti News - बस्ती में अपर सत्र न्यायाधीश ने अवैध गांजा बरामदगी के मामले में पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष की कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई। 01 जनवरी 2019 को गोरखपुर हाईवे पर ट्रक और कार से दो कुंतल से अधिक गांजा बरामद हुआ। एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी किया गया।
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय विजय कुमार कटियार की अदालत ने दो कुंतल से अधिक अवैध गांजा बरामद होने के मामले में पांच आरोपियों को दस-दस वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर प्रत्येक को एक-एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। विशेष शासकीय अधिवक्ता रमापति पांडेय ने अदालत में बताया कि 01 जनवरी 2019 को गोरखपुर हाईवे पर मूढ़घाट चौराहे के पास ट्रक व कार पकड़ी थी। उसमें सवार से पूछा गया, तो क्रमशः अजय कटियार निवासी मोहल्ला बाग गुलशेर खान, थाना कोतवाली पीलीभीत, जिला पीलीभीत, राकेश कुमार निवासी ग्राम देवीपुरा, थाना सुनगढ़ी, जिला पीलीभीत, कामता प्रसाद निवासी ग्राम शाहगढ़, थाना माधो टाण्डा, जिला पीलीभीत, मनोज यादव निवासी ग्राम अमदही, थाना जहानागंज, जिला आजमगढ़, राजेश यादव निवासी ग्राम सरफुद्दीनपुर, थाना सिधारी, जिला आजमगढ़, पप्पू उपाध्याय उर्फ संतोष पाण्डेय निवासी ग्राम सैदपुर, थाना कांधरपुर, जिला आजमगढ़ बताया था।

इनके पास से दो कुंतल से अधिक अवैध गांजा, कार और ट्रक बरामद हुआ था। एनसीबी पुलिस ने लखनऊ में मुकदमा दर्ज किया था। न्यायाधीश दोनों पक्षों की सुनने के बाद पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य आरोपी पप्पू उपाध्याय को साक्ष्य के आभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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