हत्या के मामले में पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास

Jan 31, 2026 12:28 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, बस्ती
share Share
Follow Us on

Basti News - बस्ती के कलवारी थानाक्षेत्र के गोसाईसीपुर गांव में तीन साल पहले हुए बहुचर्चित हत्या मामले में अदालत ने रामफेर और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हत्या जमीन विवाद से जुड़ी थी, जिसमें एक महिला की जान गई थी। दोषियों पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

हत्या के मामले में पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास

बस्ती। जनपद के कलवारी थानाक्षेत्र के गोसाईसीपुर गांव में तीन साल पहले हुए बहुचर्चित हत्याकांड में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रामकरन यादव की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों रामफेर और उसके दो बेटे दयाराम उर्फ मोनू व आत्माराम उर्फ सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं अदा करने की स्थिति में दोषियों को नौ माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामले की जानकारी देते हुए एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने बताया कि घटना जमीन विवाद से जुड़ी थी।

वादी रामसरन निवासी चरकैला ने तहरीर में बताया था कि उसके ससुर ने अपनी तीन बेटियों के नाम जमीन का बैनामा कर दिया था, जिसे लेकर आरोपी रामफेर रंजिश रखता था और पूरी जमीन पर अकेले कब्जा करना चाहता था। विवाद तब और गहरा गया जब वादी की सास, जो पहले उनके साथ रहती थी, घटना से एक सप्ताह पूर्व रामफेर के साथ रहने चली गई। अभियोजन के अनुसार, 26 जुलाई 2021 की रात करीब 11:30 बजे जब वादी की पत्नी कुशलावती, पुत्र अंगद और साली इसलावती घर में सो रहे थे। तभी रामफेर, दयाराम, आत्माराम और उनके अन्य साथियों ने चाकू, कुल्हाड़ी, सरिया और लाठी-डंडों से लैस होकर उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने कुशलावती को मृत घोषित कर दिया। जबकि अंगद और इसलावती की हालत नाजुक होने के कारण उन्हें भर्ती कर लिया गया। कलवारी पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद तीनों मुख्य आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए पिता-पुत्रों को हत्या का दोषी करार दिया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;
;