Basti News: हाईकोर्ट के आदेश पर निजी जमीन पर बिछी इंटरलाकिंग हटी

हिन्दुस्तान, बस्ती
Follow us on Google News
share

Basti News: नगर पंचायत बनकटी के वशिष्ठनगर वार्ड बसौढ़ी में न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग ने निजी भूमि पर बने इंटरलॉकिंग निर्माण को हटा दिया। उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करने वाले माहेश्वरी शुक्ला ने अपना दावा पेश किया था। चार साल की सुनवाई के बाद, न्यायालय ने अंतिम आदेश दिया और जमीन को उसके असली मालिक को लौटा दिया।

Basti News: हाईकोर्ट के आदेश पर निजी जमीन पर बिछी इंटरलाकिंग हटी

Basti News: बस्ती, हिन्दुस्तान टीम। नगर पंचायत बनकटी के वशिष्ठनगर वार्ड बसौढ़ी में मंगलवार को उच्च न्यायालय के आदेश पर राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने निजी भूमि पर कराए गए इंटरलॉकिंग निर्माण को जेसीबी से उखड़वा कर जमीन को मुक्त कर दिया। वशिष्ठ नगर वार्ड स्थित जमीन पर नगर पंचायत बनकटी ने इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया। वार्ड निवासी माहेश्वरी शुक्ला ने जमीन को अपना बताते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उन्होंने याचिका में अपने निजी जमीन से खड़ंजा हटवाने की मांग की। चार वर्ष तक चले सुनवाई के बाद न्यायालय ने इंटरलाकिंग हटाने का अंतिम आदेश दिया।

न्यायालय के अंतिम आदेश पर नायब तहसीलदार वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 33 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क को हटवाकर निजी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। इसके बाद उन्होंने इस भूमि को उसके वास्तविक स्वामी को सौंप दिया।

Hindustan

लेखक के बारे में

Hindustan
हिन्दुस्तान भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है। इस पेज पर आप उन खबरों को पढ़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्टिंग अखबार के रिपोर्टरों ने की है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।